सरकार की तरफ से किसानो को लाभ देने वाली नयी योजना है सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ यदि कृषि यंत्र खरीदते हैं तो इस पर भी आपको अच्छी खासी सब्सिडी दी जाएगी
ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए यानी यह योजना फिलहाल झारखंड के किसानों के लिए शुरू की गई है आवेदन के पश्चात चुने गए किसानों को सरकार की ओर से तय की गई सब्सिडी प्रदान की जाएगी
इस योजना को कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर बड़े ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण भी खरीदना चाहता है तो उसे ₹500000 तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर 50% तथा दो अन्य कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है इसके अलावा यदि इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के पास पहले से ट्रैक्टर है और वह और कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं तो वह कृषि उपकरणों पर अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं ₹300000 तक की लागत वाले कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
योजना में आवेदन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
-आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
- आधार कार्ड
-आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
-आवेदक आय प्रमाण-पत्र
-बैंक पासबुक की कॉपी
-किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
-किसान के खेत के कागजात
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
-किसान के पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसान समूह तथा पंचायत एवं अन्य किसान संगठनों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिनके समूह के सदस्यों के पास 10 एकड़ कृषि योग्य एवं उपयुक्त भूमि होगी तथा समूह के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस होगा, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
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इस योजना का लाभ झारखंड के किसानों को दिया जा रहा है। अगर आप झारखंड के किसान हैं तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय में जाना होगा। कार्यालय का समय सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक है। इस समय पहुंचकर आपको अपना आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। इसके बाद आपको 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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